एसएमयूपीन्यूज, ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस गवई की पीठ ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि सजा के फैसले पर या तो रोक लगाई जाए या फिर जल्द सुनवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई के सजा के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया।कोर्ट ने शिकायतकर्ता और गुजरात भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया और उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की।
हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की थी। कांग्रेस नेता ने हाई कोर्ट के इस फैसले को शीर्ष अदालत ने चुनौती दी है।राहुल गांधी ने 15 जुलाई को मामले की अर्जेंट सुनवाई की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया था और 21 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
सूरत अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ केस में 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अब सजा पर रोक की मांग को लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।