एसएमयूपीन्यूज, ब्यूरो। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्दी के नेता आजम खां को उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही आजम पर कोर्ट ने एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।आजम खां पर धारा 171जी और धारा 505 (1)बी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत चला था मुकदमा चला था। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहजादनगर में दर्ज किया गया था।

आजम खां पर आरोप है कि 18 अप्रैल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब आज़म सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां ने अपने एक जनसभा में मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था।जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था।

उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिर पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच की और आजम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। हालांकि, बाद में इस मामले में आजम को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। आज कोर्ट ने आजम खां को उसी मामले में 2 साल की सजा सुनाई है।

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