इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharamanने एक बड़े वर्ग की मनमांगी मुराद पूरी कर दी। दरअसलस केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharamanने बजट में मध्यमवर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा एलान किया। निर्मला सीतारमण ने 5 लाख रुपये तक की आय पर मिलने वाली टैक्स रिबेट की लिमिट को बढ़ाकर अब 7 लाख रुपये कर दिया है।यानी अब सात लाख तक की आय पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी।
बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कई साल से कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस घोषणा के साथ ही निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharamanने बजट में आम आदमी को ये बड़ा तोहफा दिया है। निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharamanने ऐलान किया है कि अब 7 लाख तक की आय वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने कहा कि यह छूट नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्थाओं पर लागू होगी। निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया। नए टैक्स सिस्टम में सात की जगह केवल 5 टैक्स स्लैब ही होंगे। पुरानी टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है।
नई टैक्स स्लैब व्यवस्था के तहत 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वालों पर पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए तक की आय वालों पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जबकि 12 से 15 लाख तक की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30% की दर से टैक्स देना होगा।
नया टैक्स स्लैब
आय टैक्स रेट
0-3 लाख कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख 5%
6 से 9 लाख 10%
9 से 12 लाख 15%
12 से 15 लाख 20%
15 लाख से अधिक 30%
अब तक नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
मौजूदा टैक्स स्लैब
आय पुराना टैक्स रेट नया टैक्स रेट
2.50 लाख तक कुछ नहीं कुछ नहीं
2.50-05 लाख तक 05% 05%
05-7.50 लाख तक 20% 10%
7.50-10 लाख तक 20% 15%
10-12.50 लाख तक 30% 20%
12.50- 15 लाख तक 30% 25%
15 लाख से अधिक पर 30% 30%